Delhi High Court : हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं । गिरफ्तारी के खिलाफ 3 अप्रैल को सुनवाई

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Delhi High Court:- दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दिया है । कोर्ट ने उनके रिहाई के मांग को खारिज कर दिया । 


Delhi High court:- दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दिया है उनके रिहाई के मांग को खारिज कर दिया है । लेकिन इसमें एक खुशखबरी की बात भी है की कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी से जवाब तलब भी किया है। साथ ही आपको हम बता दे की कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट 3 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा । 


2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश 3 को होगी सुनवाई 

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके अलावा केजीरवाल के वकीलों ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है जिसका ईडी ने विरोध जताया है । अब इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी ।


ईडी ने पूछ ताछ के बाद किया था गिरफ्तार 

गौरतलब है की इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बराबर समन भेज रही थी। लेकिन ईडी के समन पर एक बार भी अरविंद केजरीवाल पूछ ताछ के लिए हाजिर नहीं हुए । ईडी ने इसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। हालांकि 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे तक पूछ ताछ किया पूछ ताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल के आधिकारिक घर से गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। जहां दिल्ली शराब घोटाले मामले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी के हिरासत में भेज दिया । 




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