दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है । हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को वैध बताया है। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या ईडी के पास सीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है । ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी गई ।
पार्टी ने पहले ही दिए थे संकेत
हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड की खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दी थी ।फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि हम हाई कोर्ट का आदर करते हैं लेकिन इस फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती देंगे। वही हाई कोर्ट जज स्वर्णकान्ता शर्मा के पीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा था ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।स्पेशल कोर्ट द्वारा ईडी को दिल्ली सीएम के रिमांड देना भी कानून सहमत है ।
सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दाखिल की थी याचिका
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था । इसी दिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई मगर अगले दिन उसे वापस ले लिया । इस याचिका में ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी गई थी । पार्टी चाहती थी कि कोर्ट रात में ही इस पर सुनाई करें मगर ऐसा नहीं हुआ