Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद शुक्रवार 10 मई की शाम को6 बजकर55 मिनट पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है । उन्हें 2 जून को हर हाल में कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है ।
रिहाई के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा , आप से निवेदन है कि हमे सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है । मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ।
आज आपके बीच आ के अच्छा लगा रहा है। कल सुबह11 कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 1 अप्रैल ( 39 दिन ) से तिहाड़ जेल में बंद थे । अदालत ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया ।
हलांकि उनके वकील ने 5 जून तक कि रिहाई का अनुरोध किया था , जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया । कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी ।
अंतरिम जमानत का आधार , कोर्ट ने कहा - 22 दिन में कोई फर्क नही पड़ेगा
जस्टिन संजीव खन्ना ने कहा अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया । उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया । डेढ़ साल तक वे कहा थे ? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी । 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नही पड़ना चाहिए ।
ED की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें
ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नही हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नही हो सकता है ।
ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी ।
सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या
सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी । 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी ।